रांची के बरियातू स्थित फर्स्ट पॉइंट डायग्नोस्टिक सेंटर पर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के गंभीर उल्लंघन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला स्तरीय जांच टीम के औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आने के बाद सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और वहां सभी प्रकार की जांच पर रोक लगा दी गई है।
सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर गठित जांच टीम, जिसमें डॉ. तवा रिजवी और जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह सहित कई अधिकारी शामिल थे, सेंटर का मुआयना करने पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मरीज जांच के लिए मौजूद थे और मशीन भी चालू स्थिति में थी, लेकिन अधिकृत चिकित्सक डॉ. सुहास टेटरवे मौके से नदारद थे। नियमों के तहत चिकित्सक की गैर-मौजूदगी में मशीन का संचालन गैरकानूनी माना गया।
जांच दल ने सेंटर के एएनसी रजिस्टर की पड़ताल में भी भारी गड़बड़ी और रख-रखाव में लापरवाही पाई। इन सभी खामियों को बेहद गंभीर मानते हुए अधिकारियों ने अल्ट्रासाउंड सेवा को फौरन बंद करने का आदेश जारी किया। सिविल सर्जन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और पीसी एवं पीएनडीटी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।













