भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) जमशेदपुर शाखा की विशेष टीम ने धनबाद के गोविंदपुर जीटी रोड स्थित एक आभूषण प्रतिष्ठान पर औचक छापेमारी कर अवैध तरीके से बेचे जा रहे करीब 140 ग्राम हॉलमार्कयुक्त सोने के जेवरात जब्त किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस जांच में खुलासा हुआ कि संबंधित दुकान संचालक अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) की अनदेखी कर बिना वैध BIS लाइसेंस के ही हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बेच रहा था और अनाधिकृत रूप से मानक चिह्न का इस्तेमाल कर रहा था।
अधिकारियों के मुताबिक, बिना वैध अनुमति के मानक चिह्न का उपयोग करना BIS अधिनियम, 2016 की धारा 15 का सीधा उल्लंघन है। इस गंभीर अनियमितता पर अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की जेल या न्यूनतम एक लाख रुपये जुर्माना (जो जब्त माल के मूल्य का पांच गुना तक हो सकता है) अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। BIS ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और बाजार में शुद्धता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।










