रांची जिला प्रशासन ने 30 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली NEET-PG परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहर के सभी 4 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 30 अगस्त की सुबह 06:00 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देशानुसार, परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ लगाकर परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान डालने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, लाउडस्पीकर बजाने, किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने तथा लाठी-डंडा, तीर-धनुष, बंदूक, राइफल जैसे हथियारों को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह पाबंदी सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों एवं शवयात्राओं पर लागू नहीं होगी।
यह आदेश रांची के चार चिन्हित परीक्षा केंद्रों—आरटीसीआईटी ओरमांझी, अरुणिमा टेक्निकल सर्विसेज सामलोंग, आईक्यूब डिजिटल इरबा (मेदांता अस्पताल के पास) और ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल (ओल्ड एचबी रोड) के आसपास प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने और परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग की अपील की है।














