रिम्स जमीन घोटाला: हाई कोर्ट की सख्ती के बाद ACB की बड़ी कार्रवाई, अफसर-बिल्डर गठजोड़ पर शिकंजा
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बहुमूल्य जमीन पर हुए अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामले ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है। झारखंड हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रांची ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। यह कदम सीधे तौर पर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उठाया गया है।
यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सामने आया था। कोर्ट ने रिम्स जैसी अहम स्वास्थ्य संस्था की जमीन पर हुए अतिक्रमण को बेहद गंभीर मानते हुए साफ शब्दों में कहा कि न सिर्फ अवैध कब्जा हटाया जाए, बल्कि इस पूरे खेल में शामिल अफसरों की भूमिका की भी ACB से जांच कराई जाए।
**दोषी अफसरों और बिल्डरों पर होगी सख्त कार्रवाई**
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, उन्हें नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यह मुआवजा सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि उन अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा, जो इस अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर इतना बड़ा निर्माण अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता।
**राजस्व रिकॉर्ड से नक्शा पास तक हर कड़ी की जांच**
ACB की जांच केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहेगी। जांच के दायरे में वे अधिकारी भी आएंगे, जिन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाया। इसके अलावा अवैध निर्माण के लिए किराया रसीद जारी करने, ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र देने और भवन नक्शों को मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका भी जांची जाएगी।
हाई कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ACB की यह जांच न केवल रिम्स जमीन मामले में बड़े खुलासे करेगी, बल्कि भविष्य में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों पर भी कड़ा संदेश देगी।
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