नगर निकाय चुनाव 2026: कौन बन सकता है उम्मीदवार? जानिए नामांकन से पहले जरूरी अर्हताएं
नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि नामांकन से जुड़ी अर्हताएं क्या हैं। नियमों की अनदेखी या छोटी-सी चूक भी नामांकन खारिज होने का कारण बन सकती है। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरने से पहले सभी शर्तों को समझना अनिवार्य है।
उम्मीदवार बनने की प्रमुख अर्हताएं इस प्रकार हैं—
- किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का नाम संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है।
- वार्ड पार्षद या सदस्य पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। वहीं महापौर या नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और उसका नाम नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।
- निर्वाचन वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नगरपालिका के सभी बकाया करों का भुगतान किया होना चाहिए।
- चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की दो से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। हालांकि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत यदि अधिनियम लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर (9 फरवरी 2013 तक) किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान थी, तो उसे इस आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा।
- वार्ड पार्षद या सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए।
- महापौर या अध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थी, प्रस्तावक और समर्थक नगरपालिका क्षेत्र के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं मतदाता के रूप में अयोग्य है, वह किसी भी उम्मीदवार का प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क का आधा भुगतान करना होगा।
- आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार यदि अनारक्षित सीट से भी चुनाव लड़ता है, तब भी उसे आधा नामांकन शुल्क ही देना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी एक ही पद के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो शुल्क केवल एक बार देना होगा। वहीं एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शुल्क देना अनिवार्य होगा।
नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने से पहले इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि नामांकन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो और उम्मीदवार चुनावी दौड़ में बने रह सकें।
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