बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कैदियों के डांस वीडियो पर हाईकोर्ट सख्त, जेल IG और अधीक्षक की जवाबदेही पर उठाए गंभीर सवाल
रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (होटवार) में बंद कैदियों के नाचते हुए वीडियो के वायरल होने के मामले ने अब गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। इस प्रकरण से जुड़ी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत का रुख बेहद सख्त नजर आया और जेल प्रशासन व राज्य सरकार के जवाबों पर असंतोष जताया गया।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे को अधूरा और असंतोषजनक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों, जैसे वार्डर या सहायक जेलर को निलंबित कर देना इस गंभीर सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी से बचने का तरीका नहीं हो सकता।
अदालत ने सवाल उठाया कि जब जेल के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर वीडियो बनाए गए और वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, तो यह स्पष्ट रूप से जेल सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता है। ऐसे में सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक और जेल महानिरीक्षक (IG) की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई।
खंडपीठ ने सरकार से यह जानना चाहा कि इतनी गंभीर लापरवाही के बावजूद उच्च अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने संकेत दिए कि यदि अगली सुनवाई तक संतोषजनक और ठोस जवाब नहीं दिया गया, तो इस मामले में और कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से साफ है कि जेलों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर न्यायपालिका किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यह मामला न सिर्फ जेल व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कानून व्यवस्था में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अब जवाब देना ही होगा।
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