नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र रांची में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक
रांची। झारखंड में नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत रांची नगर निगम (वर्ग-क) के 53 क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
प्रशासन के अनुसार, चुनावी अवधि में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा जनसभाओं व जुलूसों के दौरान शस्त्र प्रदर्शन, मतदाताओं को डराने-धमकाने, जातीय-सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—
- बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। जुलूस में धारदार या घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। बिना अनुमति वाहनों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वर्जित होगा।
- सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर नारे लिखना, पोस्टर-बैनर चिपकाना, होर्डिंग या तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1987 के तहत कार्रवाई होगी।
- निजी संपत्ति पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी।
- शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री, पोस्टर या सोशल मीडिया संदेशों पर सख्त रोक रहेगी।
- धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा और मतदाताओं को डराने-धमकाने या प्रलोभन देने पर कार्रवाई होगी।
- सरकारी गेस्ट हाउस या भवनों का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- प्लास्टिक या पॉलीथीन से बने पोस्टर-बैनर जैसे प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार साधनों के उपयोग पर रोक रहेगी।
- लाइसेंसी हथियार लेकर चलना या किसी भी प्रकार के घातक हथियार का प्रदर्शन निषिद्ध रहेगा, हालांकि परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, ड्यूटी पर तैनात पुलिस व चुनाव कर्मियों को इससे छूट रहेगी।
यह निषेधाज्ञा कैंटोनमेंट क्षेत्र, परीक्षा केंद्रों तथा सरकारी-गैर सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगी। वहीं, पूर्व अनुमति प्राप्त कार्यक्रम, शादी-बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जा रहे मरीजों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को भी इससे छूट दी गई है।
प्रशासन ने आम जनता से नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग की अपील की है। जन शिकायत के लिए रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर अबुआ साथी – 9430328080 जारी किया गया है।
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